PFRDA ने जारी किए NPS को लेकर नए नियम, इन लोगों के लिए आंशिक विड्रॉल पर लगाया प्रतिबंध, 1 फरवरी से होंगे लागू

Rishabh Namdev
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National Pension System: नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System – NPS) के नए नियमों के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति के नाम पर पहले से एक घर मौजूद है तो उसके लिए एनपीएस (NPS) अकाउंट से आंशिक विड्रॉल की अनुमति नहीं होगी। आपको बता दें की NPS एक लॉन्ग टर्म पेंशन स्कीम है, जो रिटायरमेंट पर एकमुश्त राशि और पेंशन का लाभ प्रदान करता है। इसमें रिटायरमेंट पर बड़ा कॉर्पस बनाने का स्कोप है।

कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स:

जानकारी के अनुसार इसके तहत निकासी के लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं। सूचना के मुताबिक गंभीर बीमारी में इलाज के दौरान सिर्फ तीन बार ही एनपीएस अकाउंट से आंशिक विथड्रॉल कर सकते हैं, वहीं आपको बता दें की जिसमें तीनों निकासियों के बीच मात्र 5-5 साल का अंतर होना आवश्यक है।

जल्दी निकासी के लिए नियम:

नेशनल पेंशन सिस्टम ने जल्दी निकासी के लिए कुछ सख्त नियम बनाए हैं। निकासी के लिए कई कारणों पर ध्यान दिया गया है, जैसे बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए, विवाह, घर खरीदने, होम लोन रिपेमेंट, गंभीर बीमारी, चिकित्सा खर्च, या किसी तरह का कारोबार शुरू करने के लिए।

आपकी पूरे योगदान की 25 फीसदी से ज्यादा नहीं होगी और यह निकासी आपके विभिन्न आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है। नए नियमों का पालन करते हुए नेशनल पेंशन सिस्टम ने सुरक्षित और बेहतर बचत के लिए नए दरबार की ओर कदम बढ़ाया है।

आंशिक निकासी को लेकर अन्य शर्ते

– नियामो के अंतर्गत अब आंशिक निकाशी को लेकर किसी व्यक्ति को खाता खोलने से लेकर सब्सक्राइबर तीन साल तक सदअनिवार्य है .
– आंशिक तौर पर निकासी 25 फीसदी से ज्यादा इस खाते के तहत नहीं की जा सकती है.
– अधिकतम तीन बार ही अकाउंट से आंशिक निकासी की एनपीएस खाताधारकों को अनुमति दी जाती है.


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मैंने श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। मैं पत्रकारिता में आने वाले समय में अच्छे प्रदर्शन और कार्य अनुभव की आशा कर रहा हूं। मैंने अपने जीवन में काम करते हुए देश के निचले स्तर को गहराई से जाना है। जिसके चलते मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार बनने की इच्छा रखता हूं।

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