नई दिल्ली ,डेस्क रिपोर्ट। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से घोटाले में भगौड़ा घोषित हीरा व्यापारी नीरव मोदी (Nirav Modi) की याचिका को लंदन की अदालत ने आज गुरुवार को ठुकरा दिया है। करीब 14 हजार करोड़ रुपये के घोटाले में आरोपी नीरव के प्रत्यर्पण पर फैसला आ गया है। कोर्ट ने उसके भारत प्रत्यर्पित किए जाने को अपनी मंजूरी देते हुए कहा कि भारत की न्यायपालिका निष्पक्ष है।
लंदन (London) की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट (Westminster Magistrate Court) के जज सैमुअल गोजी ने फैसला सुनाते हुए भारत प्रत्यर्पण की मजूरी दे दी है। पिछली सुनवाई 3 नवंबर 2020 को हुई थी। जहां जज गूजी ने सीबीआई (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (Directorate of Enforcement) के कुछ गवाहों के बयानों की स्वीकार्यता के खिलाफ दलीलें सुनीं थीं। गोजी ने फैसला सुनाते हुए कहा, कि यह स्पष्ट है कि, नीरव मोदी को भारत में कई सवालों के जवाब देने हैं।जज ने यह भी कहा कि नीरव मोदी की ओर से दिए कई बयान आपस में मेल नहीं खाते हैं. पहली नजर में सबूत नीरव के खिलाफ जाते हैं.
बता दें कि नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक से करीब 14,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है। और इस वक्त नीरव लंदन की जेल में है।