नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महाराष्ट्र के इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Independence Co-operative Bank Ltd) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक के आदेश के बाद अब इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक ने कामकाज बंद कर दिया है। लेकिन RBI ने कहा है कि नियमानुसार बैंक के खाताधारकों को उनका पैसा वापस मिलेगा।
बैंक ने अपने एक बयान में कहा कि अब बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं बची। इस प्रकार ये बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11(1) और धारा 22 (3)(डी) के नियमों का अनुपालन नहीं करता है। इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक धारा 22(3) (ए), 22 (3) (बी), 22 (3) (सी), 22 (3) (डी) और 22 (3) (ई) की आवश्यकताओं का पालन करने में भी विफल रहा है। इसलिए इसका लाइसेंस रद्द किया जाता है।