UP Teacher Salary Payment : उत्तर प्रदेश के अपर प्राइमरी स्कूलों में हेडमास्टर की ड्यूटी कर रहे सीनियर टीचरों के लिए राहत भरी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन टीचरों के हित में बड़ा फैसला सुनाया है।इसके तहत सीनियर टीचरों को भी हेडमास्टर पद का वेतन के साथ एरियर का लाभ मिलेगा।
ये है पूरा मामला
- जानकारी के अनुसार, यूपी के बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सालों से प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत सहायक अध्यापकों ने प्रधानाध्यापक का वेतन दिए जाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी। गोरखपुर के प्राइमरी स्कूल में 2010 से प्रभारी प्रधानाध्यापक रहे त्रिपुरारी दुबे और 2005 से प्रभारी प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी उठा रहे कुछ अन्य शिक्षकों ने हाईकोर्ट में नवंबर 2022 को याचिका की थी और कहा था कि प्रधानाध्यापक का काम करने के बावजूद उन्हें सहायक अध्यापक का वेतन मिल रहा है।
- याची और अन्य टीचरों की नियुक्ति सहायक अध्यापक के रूप में हुई थी, बाद में वे अपर प्राइमरी स्कूल में बतौर सीनियर टीचर काम करने लगे। याचिका में कहा गया था वे बतौर हेडमास्टर 31 मई, 2014 से कम कर रहे हैं।
- इस पर राज्य सरकार की तरफ से दलील दी गई कि हेडमास्टर का वेतन उन्हीं को दिया जा सकता है जिनका हेडमास्टर के पद पर नियमित चयन हुआ हो, इनका हेडमास्टर के पद पर नियमित चयन नहीं हुआ है, इसलिए हेडमास्टर पद का वेतन नहीं दिया जा सकता है, चाहे इनसे हेडमास्टर पद का काम लिया जा रहा है।
हेडमास्ट पद का वेतन एरियर के साथ देने का आदेश
दोनों पक्षों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार की दलीलें नकारते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस संबंध में डॉक्टर जयप्रकाश नारायण सिंह और अरिंदम चट्टोपाध्याय व अन्य बनाम वेस्ट बंगाल सरकार केस का हवाला दिया और टीचरों की याचिका मंजूर कर ली। जस्टिस पीयूष अग्रवाल ने त्रिपुरारी दुबे और अन्य टीचरों की तरफ से दाखिल याचिका स्वीकार करते हुए सीनियर टीचरों को हेडमास्टर पद का वेतन एरियर समेत भुगतान करने का निर्देश दिया है। इन टीचरों को हेडमास्टर पद पर कार्य करने की तारीख 31 मई 2014 से एरियर समेत भुगतान करने के निर्देश दिए गए है।