Robert Vadra’s petition dismissed : सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने जमीन खरीदी मामले से जुडी उनकी याचिका खारिज कर दी है। हालांकि कोर्ट ने दो हफ्ते तक अपील की इजाजत देकर उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाकर वाड्रा को राहत दी है। मामला बीकानेर में जमीन की खरीद-फरोख्त में हुई कथित धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है।
ये कहा हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने
आज गुरुवार को राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए साफ कहा कि रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मौरीन वाड्रा को इस मामले में ईडी की जांच में सहयोग करना होगा। इस मामले में रॉबर्ट और उनकी मां मौरीन की गिरफ्तारी पर पहले भी रोक लगा रखी थी, इस बार भी दो हफ्ते में अपील की मोहलत दी गई है, तब तक गिरफ्तारी पर रोक कायम रहेगी।
बीकानेर के कोलायत में जमीन खरीद से जुड़ा है मामला
आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मौरीन वाड्रा की कंपनी स्काइलाइट हॉस्पिटैलिटी के खिलाफ बीकानेर के कोलायत में जमीन की खरीद-फरोख्त के मामले में फर्जीवाड़ा होने के आरोप होने के चलते ईडी ने कार्यवाही शुरू की थी।ईडी की कार्यवाही के खिलाफ वाड्रा हाई कोर्ट गए और ईडी की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी। इस मामले में 80 से अधिक सुनवाई के बाद राजस्थान हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने ईडी की करवाई पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। माना जा रहा है कि अब ईडी किसी भी समय रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए नोटिस जारी कर सकती है।