नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। सहारा इंडिया परिवार के चेयरमैन सुब्रत राय सहारा (Subrata Roy Sahara, chairman of Sahara India Pariwar) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है।अब बागपत न्यायालय ने सुब्रत राय पर एफआईआर के साथ धोखाधड़ी का मुकदमा (fraud case) दर्ज करने के आदेश दिए है। इस आदेश के साथ सहारा इंडिया (Sahara India) के स्टाफ में हड़कंप मच गया है। अदालत का यह आदेश बागपत में चर्चा का विषय बना हुआ है।
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मिली जानकारी के अनुसार, सहारा समूह इंडिया (Sahara Group India) ने कुछ निवेशको द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से 11 करोड़ रुपये जमा किए गए थे, लेकिन जब वापस करने का समय आया पैसे देने से इनकार कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता बड़ौत कोतवाली क्षेत्र (Baraut Kotwali area) के गुराना निवासी आनंद कुमार ने बागपत न्यायालय में एक याचिका दायर कर सहारा इंडिया के अध्यक्ष सुब्रत राय सहारा समेत 19 लोगों के खिलाफ याचिका दायर की।
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इस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (Chief Judicial Magistrate) प्रीति सिंह की अदालत ने बड़ौत कोतवाली को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।बागपत कोर्ट ने कोतवाली बड़ौत पुलिस को सहारा के चेयरमेन समेत 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये हैं। कोर्ट ने सभी लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और छलकपट करने की धाराओं में भी मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिए है।