Electoral Bond Case: आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुनवाई रखी गई। जहां एसबीआई की ओर से कोर्ट को डेटा उपलब्ध करवाने के लिए और समय देने के लिए याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में चुनावी बॉन्ड के विवरण की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए 30 जून तक का समय मांगा गया था। इस मामले में टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंक के पास सारी जानकारी उपलब्ध है लिफाफे खोले और डेटा दें।
एसबीआई की ओर से दलील
इस केस में एसबीआई की ओर से वकील हरीश साल्वे हैं। जिन्होंने कोर्ट से अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि आदेश के मुताबिक चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद कर दिए गए हैं। आंकड़े की जानकारी देने में हमें कोई समस्या नहीं है लेकिन उन्हें व्यवस्थित करने में थोड़ा समय लगेगा। बहुत कम लोगों के पास इसकी जानकारी है हर किसी को बैंक में ये उपलब्ध नहीं है इसलिए समय लग रहा है।
सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना
एसबीआई के वकील की ओर से पेश की गई दलील पर CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि “पहले ही बैंक को आंकड़े जुटाना को बोल दिया गया था। उस बात पर अमल किया गया होगा, तो फिर समस्या क्यों आ रही है। हमने यह नहीं कहा था कि सब कुछ व्यवस्थित किया जाए।” वहीं जस्टिस खन्ना ने कहा कि “बैंक के पास सील बंद लिफाफे में सारी चीज उपलब्ध है। सील को खोलें और सारे आंकड़े कोर्ट को उपलब्ध करवाएं इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।”
कोर्ट का कहना अब तक क्या कर रहे थे आप
एसबीआई के वकील द्वारा यह बताया गया कि आंकड़े देने में समस्या नहीं है लेकिन विक्रेताओं के नाम और तारीखों के मिलान में समय लग रहा है। इस पर CJI ने कहा कि “आदेश 15 फरवरी 2024 को ही दे दिया गया था। संबंध में आपको पहले जानकारी देनी थी अब तक आप क्या कर रहे थे। कोर्ट द्वारा यह भी कहा गया कि चुनाव आयोग ने हमें जो उपलब्ध करवाया है हम उसे सार्वजनिक कर देते हैं। आप बाकी का मिलान करते रहिए।”