केन्द्र और राज्य सरकारों को SC का आदेश-15 दिनों में घर भेजे जाएं प्रवासी मजदूर

चुनाव आयोग

नई दिल्ली।
कोरोना सकंटकाल(corona crisis ) के बीच सुप्रीम कोर्ट(suprime court) ने बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट केन्द्र और राज्य सरकार (center and state government) को प्रवासी मजदूरों (migrant workers) को 15 दिनों के भीतर घर भेजने को कहा है।वही 24 घंटे ट्रेन उपलब्ध करवाने की बात कही है।

कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रवासी मजदूर को 15 दिनों में घर भेजे और 24 घंटे में ट्रेन दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्हें दोबारा रोजगार मुहैया कराने के लिए इनके स्किल का आकलन किया जाए और रोजगार मुहैया कराने की योजना बनाई जाए।व


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