केन्द्र और राज्य सरकारों को SC का आदेश-15 दिनों में घर भेजे जाएं प्रवासी मजदूर

नई दिल्ली।
कोरोना सकंटकाल(corona crisis ) के बीच सुप्रीम कोर्ट(suprime court) ने बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट केन्द्र और राज्य सरकार (center and state government) को प्रवासी मजदूरों (migrant workers) को 15 दिनों के भीतर घर भेजने को कहा है।वही 24 घंटे ट्रेन उपलब्ध करवाने की बात कही है।

कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रवासी मजदूर को 15 दिनों में घर भेजे और 24 घंटे में ट्रेन दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्हें दोबारा रोजगार मुहैया कराने के लिए इनके स्किल का आकलन किया जाए और रोजगार मुहैया कराने की योजना बनाई जाए।व

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ट्रेन की मांग के 24 घंटे के अंदर केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त ट्रेनें दी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने उन मजदूरों पर से केस हटाने का भी आदेश दिया है जिन मजदूरों पर पैदल चलने के कारण लॉक डाउन के उल्लंघन का मुकदमा हुआ था। श्रमिकों के खिलाफ लॉकडाउन के नियम तोड़ने के आरोप में दर्ज सारी शिकायतें और मुकदमे वापस और रद्द किए जाएं।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए स्कीम तैयार करने का आदेश दिया है। इसके बारे में राज्य सरकरों को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजदूरों को सभी स्कीम का फायदा दिया जाए और उन्हें योजनाओं के बारे में भी बताया जाए।


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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