वाराणसी, डेस्क रिपोर्ट। SC’s direction on Gyanvapi case:- हाल ही में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पूरा हुआ। वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक एहम निर्देश जारी किया है। मंगलवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया सुनाया है की जिस जगह पर शिवलिंग मिला है उसे सील करके सुरक्षित किया जाए, लेकिन इसके चलते नमाज़ में किसी प्रकार की बाधा नहीं हो इस बात का भी ख्याल रखा जाए। बता दें की अगली सनवाई 19 मई को होगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने DM वाराणसी को निर्देश दिए हैं की सुनवाई की अगली तारीख तक यह सुनिश्चित किया जाएगा की शिवलिंग क्षेत्र की रक्षा हो लेकिन यह मुसलमानों की नमाज के लिए मस्जिद में प्रवेश को बाधित नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इस मामले पर जल्द ही आदेश पारित किया जाएगा और उस आदेश के हिस्से की रक्षा करेगा जहां शिवलिंग पाया गया था, लेकिन बाकी आदेश पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल पूरे देश में ज्ञानवापी मस्जिद की चर्चा हो रही है।
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यह मुद्दा राजनीतिक भी बन चुका है। बता दें की हाल ही में ज्ञानवापी मस्जिद के क्षेत्र में शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है, सर्वे का आदेश वाराणसी कोर्ट ने दिया। इस मामले में मुस्लिम पक्ष विशेष प्रावधान पूजा स्थल अधिनियम 1991 का इस्तेमाल कर के अपने पक्ष में दलीलें पेश करता नजर आ रहा है। इस अधिनियम के मुताबिक 15 अगस्त 1947 तक पूजा स्थलों की स्थिति जैसी थी वैसी ही रहेगी, हालांकि अयोध्या के मामले में इसे अलग रखा गया।
Supreme Court starts hearing the plea of Anjuman Intezamia Masjid, challenging the order of Varanasi court which ordered a videographic survey of the Gyanvapi Mosque complex, which is adjacent to the famous Kashi Vishwanath Temple in Varanasi. pic.twitter.com/anjP7jHrI4
— ANI (@ANI) May 17, 2022