राज्य सरकार ने जारी किया आदेश, कर्मचारियों के लिए नियम तय, पालन करना होगा अनिवार्य

Kashish Trivedi
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गुवाहाटी, डेस्क रिपोर्ट। राज्य सरकार ने कर्मचारियों (Employees) के लिए नियम तय कर दिए हैं। इसके तहत अब सभी कार्य दिवस में कर्मचारियों को औपचारिक पोशाक (Dress Code) का ही पालन करना होगा। निर्धारित पोशाक में ही कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित होना होगा। इसके साथ ही कर्मचारियों के टीशर्ट, जींस और लैंगिग जैसे आकस्मिक कपड़ों को विधानसभा से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

असम विधानसभा सचिवालय के सभी कार्य दिवस में कर्मचारी को सलवार सूट साड़ी, मेखेला चाडोर और औपचारिक शर्ट और पतलून जैसे कपड़े निर्धारित किए गए हैं। ड्यूटी के समय किसी भी कर्मचारियों को आकस्मिक पोशाक जैसे लैंगिग, जींस, टीशर्ट आदि की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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7 नवंबर को जारी एक आदेश में विधान सभा के प्रधान सचिव द्वारा कहा गया है कि किसी भी समुदाय की पारंपरिक पोशाक को कर्मचारी हर बुधवार को अपनी इच्छानुसार पहन सकता है। जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी रैंक के कर्मचारियों को विधानसभा सचिवालय द्वारा निर्धारित और प्रदान की जाने वाली कार्यालय वर्दी पहनना ही अनिवार्य होगा।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई कर्मचारी निर्देशों का पालन करने में असफल रहता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा यदि कोई कर्मचारी काम के घंटों को पूरा करने में भी असफल रहता है तो उसके मासिक वेतन में कटौती की जा सकती है। आदेश के तहत कर्मचारियों को सुबह 9:30 बजे कार्यालय पहुंचकर बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। कार्यालय समय के बाद ही लॉग आउट करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

इससे पहले 2017 में राज्य सरकार द्वारा सुरक्षित ड्रेस कोड के प्रस्ताव सामने रखे गए थे। कर्मचारियों को हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को पारंपरिक पोशाक में कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया था। हालांकि कुछ दिन आदेश का पालन करने के बाद व्यवस्था फिर से व्यवस्थित हो गई थी। अब एक बार फिर से असम विधानसभा द्वारा कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं।


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