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पटाखों पर बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- आदेश के उल्लंघन पर राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस अधिकारी होंगे जिम्मेदार

Written by:Harpreet Kaur
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दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। दिवाली (Diwali 2021) के त्योहार में बस कुछ ही दिन बचे हैं और प्रदूषण के चलते कई राज्यों में पटाखों के उपयोग पर बैन (ban on firecrackers) लगा हुआ है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने अवैध पटाखों और कैमिकल पटाखों के उपयोग को लेकर सभी राज्य सरकारों और एजेंसियों को फटकार लगाई।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार और एजेंसियों को ग्रीन पटाखों के उपयोग एवं बिक्री का सख्ती से पालन करना चाहिए। केमिकल पटाखों और अवैध पटाखों के उपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन पटाखों पर लगे बैन का पालन ना होने पर राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस के शीर्ष अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

आम जनता के स्वास्थ्य और दिवाली के त्योहार का ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी प्रकार के पटाखों पर बैन नहीं है पर बेरियम साल्ट जैसे प्रतिबंधित केमिकल्स से बनने वाले पटाखों पर रोकथाम जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति या किसी विशेष क्षेत्र में प्रतिबंधित पटाखों का उपयोग या बिक्री की जाएगी तो क्षेत्र के मुख्य सचिव, संबंधित राज्य के सचिव पुलिस अधिकारी और संबंधित एस एच ओ व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे और यह उनके जवाबदारी होगी।

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