सुप्रीम कोर्ट : स्कूल खोलने की याचिका खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा- हम आदेश नहीं दे सकते

NEET PG Counselling

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। लगभग सभी प्रदेशो में जैसे जैसे कोरोना का असर कम हो रहा है, वैसे स्कूल खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि कोरोना महामारी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि राज्यों को स्कूल खोलने का आदेश जारी किया जाएगा।

Sagar Accident : स्कूटी को तेज रफ़्तार कार ने मारी टक्कर, 1 की मौत, 3 गंभीर घायल

सोमवार को यह याचिका सर्वोच्च अदालत के समक्ष रखी गई, जिसे खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वह राज्यों को शारीरिक शिक्षण के लिए स्कूलों को फिर से खोलने का निर्देश नहीं दे सकता है।सर्वोच्च अदालत ने कहा कि यह तय करना राज्यों का काम है। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ और नागरत्ना की बेंच ने यब भी कहा कि यह याचिका तर्कसंगत नहीं है। हम यह नहीं कहते कि याचिका प्रचार के लिए दाखिल की गई है, लेकिन बेहतर हो कि आप पढ़ाई पर ध्यान दें।


About Author
Avatar

Harpreet Kaur