पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर, मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ, विभाग ने जारी किए आदेश

Kashish Trivedi
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। सरकारी पेंशनर्सके लिए 2022 एक अच्छा साल साबित हो सकता है। दरअसल मोदी सरकार (Modi Government) ने सरकारी पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। वैसे कर्मचारी जिन्होंने 1 जनवरी 2004 से पहले सरकारी नौकरी ज्वाइन की है। उन्हें पुरानी पेंशन योजना (Old pension scheme) का लाभ दिया जा रहा है। दरअसल वैसे पेंशनर्स,जिन्होंने एक जनवरी 2004 से पहले सरकारी नौकरी शुरू की है लेकिन उनकी बहाली उस तारीख के बाद हुई है। ऐसे लोगों को नेशनल पेंशन सिस्टम में शामिल किया गया है जबकि ऐसे लोग पुरानी पेंशन पाने (Old Pension) की पात्रता रखते हैं। इस मामले में पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग (Department of Pension & Pensioners Welfare) ने आदेश जारी किया है।

मोदी सरकार कि नियम के तहत ऐसे पेंशनर्स, जिन्होंने एक जनवरी 2004 से पहले सरकारी नौकरी ले ली है लेकिन उनकी बहाली उस तिथि के बाद हुई है। उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने कहा कि कई विभागों द्वारा अभी आदेश पर अमल नहीं किया जा रहा है। आदेश के बावजूद कई कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है।

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पेंशन एवम् पेंशनभोगी कल्याण विभाग का कहना है कि कर्मचारियों की शिकायत लगातार उन्हें मिल रही है। जिसमें कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 2004 से पहले सरकारी सेवा में नियुक्ति के प्रमाण देने के बावजूद कई कर्मचारियों को अब तक पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया गया। इस बारे में 2022 और 2021 में दो बार आदेश जारी किए गए हैं। वही कर्मचारी सेंट्रल सिविल सर्विस (पेंशन) रूल 1972 के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं, ना कि उन्हें नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension scheme) के तहत योजना का लाभ मिलना चाहिए।

इस मामले में एजी ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी का कहना है कि कई ऐसे सरकारी कर्मचारी है। जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई है। हालांकि उन्हें उनकी नियुक्ति पत्र पहले ही दी जा चुकी है। ऐसे में 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में आने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। दरअसल 1 जनवरी 2004 से ही नेशनल पेंशन सिस्टम लागू की गई थी। वहीं कर्मचारियों की मांग है कि जब उनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 से पूर्व की है तो उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए।

इस मामले में अंडरसेक्रेट्री एस चक्रवर्ती का कहना है कि इस बारे में पहले के आदेश का पालन के विभागों द्वारा भी नहीं किए जा रहे। उन्हें चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करें और योग्य पात्र कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दें। उन्होंने कहा कि कई शिकायतें पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को भी मिली है। उन्होंने इस मामले में अफसरों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं।


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