शिमला, डेस्क रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए बडी खबर है।सरकार ने कर्मचारियों के धरने प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। अगर कोई कर्मचारी हड़ताल पर गया तो उसके खिलाफ वेतन काटने और एफआईआर की कार्रवाई होगी। इसे संदर्भ में कार्मिक विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी किए है।
Board Exam 2022: 10वीं-12वीं छात्रों के लिए बड़ी खबर, माशिमं ने बदला ये फैसला, आदेश जारी
हिमाचल की जयराम ठाकुर सरकार ने सिविल सर्विस रूल्स 3 और 7 का हवाला देते हुए आदेश जारी किए हैं कि प्रदर्शन, बहिष्कार, पेन डाउन स्ट्राइक और इस तरह की अन्य गतिविधियों में शामिल सरकारी कर्मचारियों का वेतन काटा जाएगा और साथ ही कर्मचारियों पर अपराधिक मामला भी दर्ज होगा।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के निर्देश के बाद कार्मिक विभाग ने एक चेतावनी आदेश जारी किया है। इसमें सभी प्रशासनिक सचिवों, जिला उपायुक्तों, विभागाध्यक्षों और मंडलायुक्तों को यह पत्र जारी किया गया है। सरकार ने सिविल सर्विस रूल्स 3 और 7 का हवाला देते हुए आदेश जारी किए हैं कि प्रदर्शन, घेराव, हड़ताल, बायकॉट, पेन डाउन स्ट्राइक और सामूहिक अवकाश लेने और इस तरह की अन्य गतिविधियों में शामिल सरकारी कर्मचारियों का वेतन काटा जाएगा।
कर्मचारियों-पेंशनरों को तोहफा, न्यूनतम पेंशन-ग्रेच्युटी में इजाफा, इतनी बढ़कर आएगी सैलरी
कार्मिक विभाग ने आदेश में साफ कहा है कि कर्मचारियों पर आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है और संबंधित विभाग द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसी गतिविधियों के लिए अगर कर्मचारी विभाग को नोटिस भी देते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आदेशों में स्पष्ट किया है कि अभी विधानसभा का बजट सत्र जारी है, ऐसे में कर्मचारियों को छुट्टियां देने पर रोक लगाई गई है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि कर्मचारी नेताओं की बातों में आकर प्रदेश के कर्मचारी अपना अहित न करें। अधिकारी व कर्मचारी इस बात के लिए अधिकृत नहीं हैं कि खुलेआम धरना-प्रदर्शन करें। pic.twitter.com/pDRgIwf8ex
— Virender Thakur (@VirenderKthakur) February 25, 2022