जयपुर, डेस्क रिपोर्ट।Old Pension Scheme. राजस्थान सरकार (Rajasthan Government Employees) और प्रदेश के 5 लाख सरकारी कर्मचारियों-पेंशनरों को बड़ा झटका लगा है। पुरानी पेंशन योजना पर बड़ी अपडेट आई है। केंद्र के अधीन पेंशन विधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने न्यू पेंशन स्कीम के दायरे में आने वाले राज्यांश और कर्मचारियों के अंशदान का 39000 करोड़ रुपए लौटाने से इनकार कर दिया है।
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दरअसल, बीते महीनों राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने एक अप्रैल 2022 से ओपीएस लागू करने की घोषणा की थी।वही सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर कहा था कि 1 अप्रैल 2022 से NPS वाले कर्मचारियों के वेतन से कटौती बंद होगी। अब तक जो भी पैसा कटा है उसका 10% भी ब्याज सहित मिलेगा। इससे कर्मचारियों को 2 हजार से लेकर 10 हजार तक फायदा मिलेगा।
सीएम के ऐलान के बाद राजस्थान वित्त विभाग ने 21 अप्रैल को पीएफआरडीए को एक पत्र लिखकर इससे अवगत कराया था और कहा था कि राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2004 के बाद से एनपीएस के दायरे में आ रहे अपने कर्मचारियों के लिए OPS लागू कर दी है, ऐसे में जो भी अंशदान NPS में दिया है, राजस्थान सरकार उसे विड्रा करना चाहती है।इस पर 2 मई को PFRDA ने जवाब देते हुए कहा है कि PFRDA एक्ट 2013 व PFRDA रेग्यूलेशन 2015 में NPS योजना के तहत राज्यांश व कर्मचारी के अंश की जमा राशि को राज्य सरकार की रेवेन्यू रिसीट में लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है।
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PFRDA के इस जवाब से राजस्थान सरकार को बड़ा झटका लगा है और राज्य के साढ़े 5 लाख कर्मचारियों का ओल्ड पेंशन स्कीम पाने का सपना भी अधर में लटक गया है,हालांकि अभी राज्य सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है।वही राजस्थान के चित्र महासंघ की मांग है कि PFRDA कर्मचारियों का अंश राशि तुरंत GPF में डालें और राज्य सरकार भी ओल्ड पेंशन स्कीम की अधिसूचना तुरंत जारी करें ताकि कर्मचारियों को राहत मिल सके।
आगे क्या होगा
- PFRDA के इस जवाब से राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है । चुंकी सरकार ने 1 अप्रैल न्यू पेंशन स्कीम के तहत कटौती बंद कर दी है। अभी तक सरकार हर साल 2000 रुपये NPS में जमा करवा रही थी यदि PFRDA राशि नहीं लौटाती है तो भी राज्य सरकार कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन दे सकती है।हालांकि ओपीएस लागू करने के लिए अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है।
- इसके लिए राज्य सरकार इस मामले में विधिक राय ले रही है।राज्य सरकार ने महाधिवक्ता से मामले में विधिक राय लेने के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है।
- सरकार सुप्रीम कोर्ट में तर्क दे सकती है कि पीएफआरडीए का गठन यूनियन लिस्ट के 71वें आइटम के तहत हुआ है। इसलिए इसके नियम-कानून राज्य पर लागू नहीं हो सकते