उत्तराखंड विधानसभा में UCC बिल पास, ऐसा करने वाला पहला राज्य बना, लीव-इन के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी, हलाला पर रोक, पढ़ें खबर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में कहा, "यूसीसी कानून सभी के लिए समानता का कानून है। ये कानून हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं।"

UCC BILL

UCC Bill Passed In Uttrakhand: उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल (Uniform Civil Code) बुधवार को पारित हो चुका है। इसी के साथ सभी नागरिकों के लिए समान कानून लाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन चुका है। सदन के पटल में मंगलवार को विधेयक पेश किया गया था। दो दिन तक इसपर चर्चा हुई। इस दौरान कॉंग्रेस और भाजपा के बीच बहस भी हुई। तीसरे दिन की कार्रवाई के बाद बिल को पास कर दिया गया है। विधानसभा में पारित होने के बाद बिल को राज्यपाल को भेजा जाएगा। जिसके पास राज़्यपाल बिल की मंजूरी के किए राष्ट्रपति से सिफारिश करेंगे।

मुख्यमंत्री धामी ने कही ये बात

बिल के पारित होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में कहा, “यूसीसी कानून सभी के लिए समानता का कानून है। ये कानून हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं। ये कानून उन माताओं, बहनों और बेटियों के लिए है, जिन्हें जीवन में कई कुरीतियों के कारण यातनाओं का सामना करना पड़ता था। ये कानून बच्चों और मातृशक्ति के हित में है।


About Author
Manisha Kumari Pandey

Manisha Kumari Pandey

पत्रकारिता जनकल्याण का माध्यम है। एक पत्रकार का काम नई जानकारी को उजागर करना और उस जानकारी को एक संदर्भ में रखना है। ताकि उस जानकारी का इस्तेमाल मानव की स्थिति को सुधारने में हो सकें। देश और दुनिया धीरे–धीरे बदल रही है। आधुनिक जनसंपर्क का विस्तार भी हो रहा है। लेकिन एक पत्रकार का किरदार वैसा ही जैसे आजादी के पहले था। समाज के मुद्दों को समाज तक पहुंचाना। स्वयं के लाभ को न देख सेवा को प्राथमिकता देना यही पत्रकारिता है। अच्छी पत्रकारिता बेहतर दुनिया बनाने की क्षमता रखती है। इसलिए भारतीय संविधान में पत्रकारिता को चौथा स्तंभ बताया गया है। हेनरी ल्यूस ने कहा है, " प्रकाशन एक व्यवसाय है, लेकिन पत्रकारिता कभी व्यवसाय नहीं थी और आज भी नहीं है और न ही यह कोई पेशा है।" पत्रकारिता समाजसेवा है और मुझे गर्व है कि "मैं एक पत्रकार हूं।"