नैनीताल, डेस्क रिपोर्ट। चार धाम के दर्शन करने की इच्छा रखने वालों के लिये अच्छी खबर है। हाई कोर्ट ने चार धाम यात्रा पर लगी रोक हटा दी है यानी अब उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को मंजूरी मिल गई है। बता दें, नैनीताल हाई कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में सुनवाई की और 28 जून को चारधाम यात्रा पर लगाई रोक के अपने फैसले को वापस ले लिया है। हालांकी कोर्ट ने यात्रा के दौरान कोविड नियमों का पालन करते हुए कुछ प्रतिबंधों के साथ इसे शुरू करने का आदेश दिया है।
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हाईकोर्ट ने बद्रीनाथ धाम में 1200, केदारनाथ धाम में 800, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री धाम में कुल 400 लोगों को जाने की अनुमति दी है। इसके अलावा आने वाले यात्रियों को अपने साथ कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट भी लाना होगा। इसके अलावा कोर्ट ने चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में चारधाम यात्रा के दौरान आवश्यकता अनुसार पुलिस फोर्स तैनात करने के भी निर्देश दिए। साथ ही कहा कि यात्री या भक्त किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे।
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आपको बता दें कि कोरोना की वजह से चार धाम यात्रा पर अब तक रोक लगी हुई थी। इससे पहले कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि कोरोना प्रोटोकॉल के सभी नियमों का पूर्ण पालन कराने से लेकर चार धाम की लाइव स्ट्रीमिंग तक, सभी इंतजाम दुरुस्त होने पर ही यात्रा को मंजूरी दी जाएगी। वहीं अब हाईकोर्ट ने कुछ प्रतिबंधों के साथ चार धाम यात्रा को मंजूरी दे दी है।