Nirav Modi की भारत वापसी का रास्ता साफ, प्रत्यर्पण के खिलाफ की गई अपील हुई खारिज

Nirav Modi Extradition: भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी अब भारत प्रत्यर्पण को लेकर ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट में कोई भी याचिका नहीं लगा सकेगा। लंदन हाईकोर्ट की ओर से नीरव को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की राहत देने से इंकार कर दिया गया है। लंदन हाईकोर्ट के प्रत्यर्पण आदेश के बाद भी वह सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहता था लेकिन अब अर्जी खारिज होने के बाद उसे भारत लाने की प्रक्रिया आसान हो चुकी है।

इसके पहले नीरव मोदी ने भारत प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ एक अपील की थी जिसे हाईकोर्ट के दो जजों की बेंच ने खारिज कर दिया था। इस अपील में नीरव मोदी ने कहा था कि उसकी दिमाग की हालत खराब है इसलिए उसे भारत ना भेजा जाए वरना वो कोई गलत कदम उठा सकता है।


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Diksha Bhanupriy

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