आबकारी विभाग की कार्रवाई, की 2 लाख 28 हजार रुपए की अवैध शराब जब्त

Gaurav Sharma
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बालाघाट, सुनील कोरे। जिले में आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा विनिर्माण, परिवहन एवं विक्रय के रोकथाम के लिए चलाये जा रहे अभियान के तहत आज 23 नवंबर को कलेक्टर के निर्देशन एवं जिला आबकारी अधिकारी के मार्गदर्शन में मुखबिर की सूचना पर भरवेली, पायली, मानेगांव, पेंदीटोला, रमरमा में छापामार कार्रवाई कर 2 लाख 28 हजार 900 रुपये की अवैध शराब एवं महुआ लाहन जब्त किया गया है।

आबकारी विभाग की टीम ने मुखबिर से प्राप्त अवैध शराब रखने और बनाने की सूचना पर आज छापामार कार्रवाई की है। जिसमे ग्राम भरवेली में गीता पति सुखलाल के रिहायशी मकान से लगभग 5 लीटर एवं चन्द्रमुखी बाई पिता चौन सिंह के रिहायशी मकान से लगभग 5 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई। इसी प्रकार ग्राम मानेगांव में प्रेमलता पति जितेन्द्र के रिहायशी मकान से लगभग 5 लीटर महुआ की कच्ची शराब एवं ग्राम पायली में राजेश महार के रिहायशी मकान से लगभग 15 लीटर शराब एवं लगभग 120 किलो महुआ लाहन जब्त किया गया।

इस कार्रवाई में आबकारी अधिनियम के तहत 4 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है। जब्त शराब की अनुमानित कीमत 4500 रुपये तथा महुआ लाहन की कीमत लगभग 8400 रुपए है। इस कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी मंशाराम उइके, आबकारी उपनिरीक्षक रमाकांत बघेल तथा हमराह स्टाफ आबकारी आरक्षक छिद्दीलाल झारिया, लखन चौधरी उपस्थित थे।

इसी तरह की कार्रवाई में मुखबिर की सूचना पर वृत वारासिवनी के अंतर्गत पेंदीटोला एवं रमरमा के जंगल में दो किलो मीटर अंदर छिपाकर अलग-अलग स्थानों से हाथ भट्टी कच्ची शराब बनाने रखे गये 20 प्लास्टिक ड्रामों एवं 55 प्लास्टिक डब्बों में भरे कुल 3600 किलोग्राम तैयार महुआ लाहन जब्त किया गया। जब्त महुआ लाहन की अनुमानित कीमत 2 लाख 16 हजार रूपये है।

कार्रवाई करने पहुंचे आबकारी अमले ने जब्त महुआ लाहन का सैंपल लेकर उसे मौके पर नष्ट कर दिया। आसपास संद्धिग्ध आरोपियों की तलाश करने पर किसी के नहीं मिलने पर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा  34 (1)च के तहत दो प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है।

इस कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी अखिलेश ठाकुर, वारासिवनी आबकारी उपनिरीक्षक प्रवीण वरकडे़, आरक्षक रमेश मुरकुटे, अतरलाल उइके, डुमारी सिंह मार्को का योगदान सराहनीय रहा।


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