टेक्नोलॉजी, डेस्क रिपोर्ट। केन्द्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने अब सोशल मीडिया कंपनियों पर सख्ती बरतना शुरु कर दिया है।केन्द्र की मोदी सरकार ने नए आईटी (New IT Rules) नियमों को लागू कर दिया है। नए आईटी नियमों के मुताबिक अब अगर सोशल मीडिया कंपनियों (Social Media Companies) को कोई भी शिकायत मिलती है तो उन्हें 24 घंटे के अंदर फेक अकाउंट (Fake Social Media Account) को बंद करना होगा।यह नियम सभी सोशल मीडिया कंपनियों जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लागू होगा।
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दरअसल, भारत सरकार ने नए आईटी नियमों (New IT Rules 2021) के तहत इसे अनिवार्य कर दिया है। नए आईटी नियमों में खातों को वेरिफाई करने का ऑप्शन देने का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि इसे वॉलिटिंयरी प्रैक्टिस माना गया है। सरकार का आदेश उन प्लेटफॉर्मों के लिए अनिवार्य है जिनके पास 50 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं।केंद्र सरकार ने कंपनियों को साफ शब्दों में कहा है किअगर कोई व्यक्ति कंप्लेंट करता है तो सोशल मीडिया को कार्रवाई करनी होगी।
नए नियमों के बाद सोशल मीडिया के माध्यमों जैसे फेसबुक (Facebook), ट्विटर ( Twitter) यूट्यूब (YouTube) और इंस्टाग्राम (Instagram) पर फेमस पर्सनेलेटीज, मशहूर बिजनेसमैन या फि आम आदमी के नकली प्रोफाइल बनाकर लोगों को गुमराह करने या भ्रामक जानकारी फैलाने पर लगाम सकेगी। इसके तहत अब जिस व्यक्ति की फोटो इस्तेमाल कर फेक अकाउंट बनाया गया है, वह खुद या उसकी ओर से कोई भी शिकायत कर सकता है और कंपनियों को कार्रवाई भी करनी होगी।
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बता दे कि ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे कई प्लेटफॉर्म नामी शख्सियतों के अकाउंट्स को वैरीफाई करते हैं। इसके बावजूद नामी शख्सियतों के फेक अकाउंट बनाए जाते है। यह फेक अकाउंट बिलकुल असली अकाउंट की तरह व्यवहार करते हैं, जो ये प्योर-प्ले पैरोडी खाता, शरारत और फाइनेंशियल फॉड कपने के लिए बनाए गए अकाउंट हो सकते हैं, ऐसे में इन्हें रोकने के लिए यह कदम (Social Media New IT Rules 2021) उठाया गया है।