भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत प्रमोशनल कॉल्स पर सख्त नियंत्रण लगाने का निर्णय ट्राई द्वारा लिया गया है। दरअसल TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों और सेवा प्रदाताओं को यह आदेश दिया है कि वे अनचाही और अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स (UTMs) द्वारा की जा रही प्रमोशनल वॉयस कॉल्स को तुरंत बंद करें। बता दें कि इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को अनचाही कॉल्स से निजात दिलाना है, जो अक्सर उनकी असुविधा का कारण बनती हैं।
TRAI का नया आदेश
दरअसल हाल के दिनों में, उपभोक्ता प्रमोशनल कॉल्स की अनगिनत समस्याओं से जूझ रहे हैं। जानकारी के अनुसार ये कॉल्स, जो प्री-रिकॉर्डेड या कंप्यूटर जनित होती हैं, अक्सर बिना अनुमति के की जाती हैं और उपभोक्ताओं के लिए काफी परेशानी का कारण बन जाती हैं। वहीं TRAI का नया आदेश इस स्थिति पर नियंत्रण पाने और उपभोक्ताओं को इन परेशानियों से राहत देने का प्रयास है।
टेलीकॉम प्रोवाइडर्स पर सख्ती
बता दें कि TRAI ने सभी एक्सेस प्रोवाइडर्स को आदेश दिया है कि वे तुरंत प्रभाव से अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स द्वारा की जा रही प्रमोशनल वॉयस कॉल्स को रोक दें। यह निर्देश केवल प्रमोशनल कॉल्स तक सीमित नहीं है, बल्कि उन सभी वॉयस कॉल्स पर लागू होता है जो उपभोक्ताओं के लिए स्पैम बन गई हैं। TRAI ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी टेलीकॉम कंपनी ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया, तो उसे सख्त दंड का सामना करना पड़ेगा।
दरअसल TRAI ने हाल ही में एक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स द्वारा की जा रही प्रमोशनल कॉल्स न केवल उपभोक्ताओं के लिए असुविधाजनक हैं, बल्कि उनकी प्राइवेसी का भी उल्लंघन करती हैं। TRAI ने कहा, “अनरजिस्टर्ड सेंडर्स या टेलीमार्केटर्स द्वारा की गई प्रमोशनल वॉयस कॉल्स को तुरंत बंद किया जाना चाहिए। इसके साथ ही SIP/PRI या अन्य टेलीकॉम संसाधनों का उपयोग करके की जा रही कॉल्स पर भी रोक लगानी चाहिए, क्योंकि ये कॉल्स यूजर्स के लिए बहुत ही असुविधाजनक साबित होती हैं।”
1 सितंबर 2024 से लागू किए जाएंगे सख्त नियम
जानकारी के अनुसार TRAI ने सूचित किया है कि 1 सितंबर 2024 से प्रमोशनल कॉल्स के संबंध में सख्त नियम लागू किए जाएंगे। यदि कोई अनरजिस्टर्ड सेंडर या UTM अपने टेलीकॉम संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए पकड़ा जाता है, तो एक्सेस प्रोवाइडर्स को तत्काल कार्रवाई करनी होगी। इस संदर्भ में नियमों का उल्लंघन करने पर कंपनियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जा सकते हैं, जिनमें सेवा निलंबन या भारी जुर्माना शामिल हो सकता है।