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Tue, Dec 16, 2025

मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी आफ्शां पर मऊ न्यायालय ने कसा कानूनी शिकंजा, घर पर पुलिस की दबिश

Written by:Saurabh Singh
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मऊ न्यायालय ने आफ्शां अंसारी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट और धारा 82 के तहत कार्रवाई का आदेश दिया है। नोटिस में 1 सितंबर तक उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का निर्देश है।
मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी आफ्शां पर मऊ न्यायालय ने कसा कानूनी शिकंजा, घर पर पुलिस की दबिश

माफिया मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी आफ्शां अंसारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज हो गई है। मऊ जिले की दक्षिण टोला थाना पुलिस ने उनकी तलाश में मुहम्मदाबाद यूसुफपुर बाजार स्थित उनके पैतृक आवास पर दबिश दी। वहां आफ्शां नहीं मिलीं और घर का गेट ताला बंद पाया गया। इसके बाद पुलिस ने मकान के बाहर नोटिस चस्पा कर मुनादी कराई और वापस लौट गई। इस कार्रवाई के दौरान आसपास के इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई।

मऊ न्यायालय ने आफ्शां अंसारी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट और धारा 82 के तहत कार्रवाई का आदेश दिया है। नोटिस में 1 सितंबर तक उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का निर्देश है। गैंगस्टर न्यायालय के इस आदेश के तहत पुलिस ने गुरुवार को उनके यूसुफपुर बाजार के दर्जी टोला मोहल्ला स्थित घर पर कार्रवाई की। इसके अलावा, गाजीपुर में उनके खिलाफ 50 हजार रुपये का इनाम घोषित है और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया है।

फरार पत्नी कानूनी कार्रवाई को और बनाया जटिल

आफ्शां अंसारी लंबे समय से फरार हैं और पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई हैं। मुख्तार अंसारी की मृत्यु के बाद भी वह अपने पति के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुईं, जिससे पुलिस को उनके वहां मौजूद होने की उम्मीद थी। पुलिस ने इस दौरान उनके संभावित ठिकानों पर नजर रखी, लेकिन वह सामने नहीं आईं। उनकी फरारी और कानूनी कार्रवाइयों ने इस मामले को और जटिल बना दिया है।

आफ्शां के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज

यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस की माफिया और अपराधियों के खिलाफ चल रही सख्त नीति का हिस्सा है। आफ्शां के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज होने के बाद पुलिस और अन्य एजेंसियां उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही हैं। यह मामला न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि क्षेत्र में अपराध और माफिया गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।