Fri, Dec 26, 2025

Video: फिर एक बार चर्चाओं में दिल्ली मेट्रो, हेयर स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करती युवती का वीडियो हुआ वायरल, लोगों ने पूछा क्या ये मेट्रो में अलाऊ है?

Written by:Diksha Bhanupriy
Published:
Video: फिर एक बार चर्चाओं में दिल्ली मेट्रो, हेयर स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करती युवती का वीडियो हुआ वायरल, लोगों ने पूछा क्या ये मेट्रो में अलाऊ है?

Delhi Metro Viral Video: दिल्ली मेट्रो हमेशा ही किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती है। कभी यहां कोई बिकनी गर्ल पहुंच जाती है, तो कभी कपल के किसिंग सीन के वीडियो वायरल हो जाते हैं। इन बातों को देखते हुए कई बार डीएमआरसी की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन इन चीजों का कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है।

अब एक बार फिर मेट्रो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल, यहां एक लड़की अपने साथ हेयर स्ट्रेटनर लेकर पहुंची और बालों को स्ट्रेट करने लगी। आसपास मौजूद किसी शख्स ने लड़की का वीडियो बना लिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूजर्स इस पर तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं।

स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करती युवती का वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मेट्रो की भीड़भाड़ के बीच ये लड़की बेफिक्र होकर चार्जिंग प्वाइंट से स्ट्रेटनर को कनेक्ट कर अपने बालों को स्ट्रेट कर रही है। वहां मौजूद अन्य लोग उसे बहुत हैरानी से देख रहे हैं लेकिन इस बात से लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो अपने बालों को सीधा करने में लगी हुई है।

 

लोगों ने दिए कमाल के रिएक्शन

लड़की की वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने इस पर तरह-तरह के रिएक्शन देना भी शुरू कर दिए हैं। एक यूजर ने कहा दिल्ली मेट्रो की तो बात ही अलग है। दूसरे ने कहा कुछ दिनों बाद लोग यहां पर बाल्टी और मग लेकर पहुंचेंगे और नहाना शुरू कर देंगे इससे समय की बचत भी होगी।

 

 

एक यूजर ने कहा बहन जी आपने नया रास्ता दिखा दिया इलेक्ट्रिक पॉइंट का। एक का कहना था मेट्रो में सैलून सर्विस शुरू करने का ये सही समय है। इसके अलावा यूजर्स कई तरह के कमेंट कर रहे हैं।

 

 

DMRC का क्या कहना

इस मुद्दे पर बात करते हुए डीएमआरसी का कहना है कि इस तरह की हरकत ट्रेन में सफर कर रहे दूसरे यात्रियों को परेशान करती है और ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। लोगों को इस तरह की हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरों को अनकंफरटेबल फील हो या वह किसी परेशानी में पड़े। डीएमआरसी इस तरह की गतिविधियों को धारा 59 के तहत एक दंडनीय अपराध के रूप में मानता है।