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सिगरेट और तंबाकू हो सकते हैं महंगे, GST बढ़ाकर 35% करने का सुझाव, 21 दिसंबर को फैसला लेगी काउंसिल

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ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) ने सिगरेट, तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक्स जैसे हानिकारक उत्पादों पर जीएसटी दरों को मौजूदा 28% से बढ़ाकर 35% करने की सिफारिश की है।

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इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक 21 दिसंबर को जैसलमेर में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी।

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GoM ने 148 वस्तुओं की जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें कपड़े, सिगरेट, और कोल्ड ड्रिंक्स शामिल हैं।

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1,500 रुपये तक के रेडीमेड कपड़ों पर 5% जीएसटी का प्रस्ताव दिया गया है। वहीं, 1,500-10,000 रुपये के कपड़ों पर 18% और 10,000 रुपये से ऊपर के कपड़ों पर 28% टैक्स लगाने की सिफारिश की गई है।

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मौजूदा 5%, 12%, 18% और 28% टैक्स स्लैब को बरकरार रखते हुए 35% की एक नई दर शामिल करने की योजना है।

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हानिकारक उत्पादों की खपत को कम करने और राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से यह दर वृद्धि प्रस्तावित की गई है। यह स्वास्थ्य और आर्थिक लाभ का संतुलन बनाने की दिशा में एक कदम हो सकता है।

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वित्त मंत्री की अध्यक्षता में 21 दिसंबर को जैसलमेर में होने वाली इस बैठक में GoM की रिपोर्ट और टैक्स दरों में संशोधन पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

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अगर प्रस्ताव लागू होता है, तो सिगरेट, तंबाकू, और कोल्ड ड्रिंक्स जैसे उत्पाद महंगे हो जाएंगे। इससे इनकी खपत पर सीधा असर पड़ने की उम्मीद है।

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