असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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जबलपुर। एमपीपीएससी द्वारा प्रदेशभर में की जा रही असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। करीब 4 हज़ार से अधिक रिक्त पदों पर की जा रही इस भर्ती प्रक्रिया में परीक्षा के परिणाम अगस्त 2018 में आ गए थे। जिसमें आरक्षण नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे थे। मामले में कई वंचित अभयर्थियों ने हाईकोर्ट में शरण लेकर पूरी भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी थी।

सुनवाई के दौरान यचिकाकर्ताओ ने ये तर्क दिया कि विक्लांगो को दिए जाने वाले 6 प्रतिशत आरक्षण को अलग अलग विषयों पर 12 से लेकर 18 प्रतिशत तक आरक्षण दे दिया गया जो गलत है। लगातार चली सुनवाई में पूर्व में अदालत ने एमपीपीएससी समेत सरकार से जवाब तलब किया था। लेकिन जवाब न आने पाने पर हाईकोर्ट ने आज भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को नियत की है। 


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