इस कांग्रेसी विधायक की मुश्किलें बढ़ी, जमानत याचिका खारिज

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। कांग्रेस (Congress) विधायक आरिफ मसूद (Muslim MLA) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आरिफ मसूद (Arif Masood) पर धार्मिक भावनाओं (Religious Feelings) को आहत करने की धाराओं को तहत मामला दर्ज हुआ था। जिसके बाद अब भोपाल जिला अदालत (Bhopal District Court) ने आरिफ मसूद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में दर्ज हुई एफआईआर (FIR) के बाद आरिफ मसूद ने भोपाल जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।

भोपाल जिला अदालत से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद माना जा रहा है कि किसी भी वक्त कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की गिरफ्तारी (Arrest) की जा सकती है। बता दें, आरिफ मसूद ने भोपाल में फ्रांस के राष्ट्रपति इम्मैन्युअल मैक्रों के खिलाफ प्रदर्शन किया था जिसमें हजारों लोगों की भीड़ एकत्रित हुई थी। प्रदर्शन के दौरान आरिफ ने फ्रांस का झंडा और वहां के राष्ट्रपति का पुतला जलाया था। इस दौरान दिए भाषण में मसूद ने कहा था कि केंद्र और राज्य की हिंदूवादी सरकार के मंत्री भी फ्रांस के कृत्य का समर्थन कर रहे हैं। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की थी कि भारत सरकार फ्रांस दूतावास को कहे कि वो मुस्लिम विरोधी रुख को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। जिसके बाद सरकार ने उनके खिलाफ सोशल डिस्टेसिंग के उल्लंघन में मामला दर्ज किया था लेकिन बाद लेकिन बाद में धार्मिक भावनाएं भड़काने की धाराओं में मसूद समेत 7 लोगों पर एफआईआर की गई थी।


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श्रुति कुशवाहा

श्रुति कुशवाहा

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि।