धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम : धर्म परिवर्तन के आशय से किया गया विवाह होगा शून्य, परिवार वाले भी कर सकेंगे शिकायत

madhya pradesh news

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट| लव जिहाद (Love Jihad) को लेकर मध्य प्रदेश सरकार (Madhyapradesh Government) कानून बनाने जा रही है| शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने मंत्रालय में उच्च स्तरीय अधिकारियों की बैठक में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम – 2020 के प्रारूप पर चर्चा की| प्रस्तावित अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा धर्म परिवर्तन कराने संबंधी प्रयास किए जाने पर प्रभावित व्यक्ति स्वयं, उसके माता-पिता अथवा रक्त संबंधी इसके विरुद्ध शिकायत कर सकेंगे। यह अपराध संज्ञेय, गैर जमानती तथा सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा है कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति अब किसी को बहला-फुसलाकर, डरा-धमका कर विवाह के माध्यम से अथवा अन्य किसी कपटपूर्ण साधन से प्रत्यक्ष अथवा अन्यथा धर्म परिवर्तन नहीं करा पाएगा। ऐसा प्रयास करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। मध्यप्रदेश सरकार इस संबंध में ‘म.प्र. धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020’ लाने वाली है।


About Author
न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

न्यूज डेस्क, Mp Breaking News