जबलपुर, संदीप कुमार। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) ने प्रदेश में बढ़ते बर्ड फ्लू (Bird Flu) के संभावित खतरे के खिलाफ दायर जनहित याचिका के मामले में सरकार की ओर से दिये गये जवाब पर पूछा है कि साल 2006 में गठित हाई पावर कमेटी के सुझावों पर अब तक क्या कार्रवाई की है, चीफ जस्टिस मो. रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने इसके लिये दो सप्ताह की मोहलत प्रदान की है।
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से दायर की गई जनहित याचिका में कहा गया है कि जबलपुर जिले में बड़ी संख्या में पोल्ट्री फार्म है रहवासी इलाकों में भी पोल्ट्री फार्म संचालित हो रहे हैं। प्रदेश के कई शहरों में बर्ड फ्लू (Bird Flu) फ़ैल चुका है और अन्य शहरों में फैलने का संभावित खतरा बना हुआ है। पूरे महाकौशल क्षेत्र और मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बर्ड फ्लू (Bird Flu) इंसानों के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। वर्तमान में कोविड-19 महामारी फैली हुई और बर्ड फ्लू (Bird Flu)जनता के लिए घातक साबित हो सकता है। सरकार द्वारा इसकी रोकथाम के लिये यदि तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो अराजकता और तबाही का माहौल निर्मित हो सकता है।