MP News: भ्रष्ट पंचायत सचिवों पर एक्शन में बदलाव, जारी होते ही विवादों में घिरी तबादला नीति

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (madhya pradesh) में राज्य शासन ने भ्रष्ट ग्राम पंचायत सचिवों (Corrupt Gram Panchayat Secretaries) की तबादला नीति (transfer policy) जारी की है। पंचायत राज संचालनालय, मध्य प्रदेश द्वारा यह नीति जारी की गई है। इस नीति के आधार पर ऐसे ग्राम पंचायत सचिवों, जिनकी शिकायतें प्राप्त होती है। उन्हें पदस्थ जनपद पंचायत से बाहर किया जाएगा।

दरअसल पंचायत राज संचालनालय, मध्य प्रदेश संचालक बीएस जामोद (BS Jamod) द्वारा भ्रष्ट ग्राम पंचायत सचिवों की तबादला नीति जारी की गई। जिसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तों 2011 के नियम 6(7) के मुताबिक जांच के बाद यदि किसी ग्राम पंचायत सचिव के आचरण संबंधी गंभीर अनियमितता सिद्ध होती है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत की अनुशंसा के बाद भ्रष्ट ग्राम पंचायत सचिव को प्रदेश जनपद पंचायत से बाहर किया जा सकता है।


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Kashish Trivedi

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