योजना के संशोधन की तैयारी में शिवराज सरकार, अविवाहित बेटी को दी जाएगी परिवारिक पेंशन!

राज्य शासन

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (madhya pradesh) की शिवराज सरकार (shivraj government) महिला सशक्तिकरण (woman empowerment) की दिशा में बड़ी योजना के संशोधन पर विचार कर रही है। दरअसल केंद्र के नियम की ही तर्ज पर मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा अविवाहित बेटियों (unmarried daughter)के लिए 25 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद पारिवारिक पेंशन देने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए प्रस्ताव परीक्षण के लिए सामान प्रशासन विभाग को भेजा गया है।

दरअसल केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के मामले में 28 अप्रैल 2011 को पेंशन नियम में संशोधन किया था। जहां अविवाहित बेटी, विधवा, परित्यक्ता बेटी को पेंशन देने की पात्रता उम्र बढ़ा दी गई थी। जिसके बाद अविवाहित पुत्री के मामले में यदि आयु 25 वर्ष से अधिक हो गई हो और उसका विवाह नहीं हुआ हो तो उसे पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जाएगा। अब इस नियम को शिवराज सरकार मध्यप्रदेश में लागू करने पर विचार कर रही है। बता दें कि प्रदेश में अभी कर्मचारियों के मामले माता पिता की मृत्यु के बाद बेटे को 18 साल और बेटी को 25 साल तक पारिवारिक पेंशन की पात्रता है।


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Kashish Trivedi

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