MP में कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 5 लाख रुपये मुआवजा दे सरकार- कमलनाथ

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। माननीय सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने केंद्र सरकार (central  government) को आदेश दिया है कि कोरोना (corona) से मृत व्‍यक्ति के परिवार को मुआवजा देना सुनिश्चित किया जाए। मुआवजा तय करने के लिए नेशनल डिजास्‍टर मैनेजमेंट अथॉर्टी (NDMA) को 6 हफ्ते का समय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार (modi government) की विफलता को दिखाता है। होना तो यह चाहिए था कि सरकार कार्यपालिका के रूप में स्‍वयं अपनी जिम्‍मेदारी निभाती और न्‍याय पालिका को फैसला सुनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन केंद्र सरकार बार-बार सुप्रीम कोर्ट में मुआवजा न देने के बहाने बनाती रही। अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार से बड़ी मांग की है।

कमलनाथ (kamalnath) ने कहा कि केंद्र के वकीलों ने तो यहां तक कहा कि जब दूसरी बीमारियों में मुआवजा नहीं देते हैं तो कोरोना में मुआवजा क्‍यों दें? लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को उसका कर्तव्‍य याद दिलाया है। कमलनाथ ने मांग की है कि  प्राकृतिक आपदा में मरने वाले व्‍यक्ति को पहले से ही 4 लाख रुपये मुआवजा देने का प्रावधान है, एनडीएमए जो भी फार्मूला बनाए, उसमें इस तथ्‍य को ध्‍यान में रखे। कोरोना से मृत्‍यु पर केंद्र की ओर से कम से कम 4 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। मध्‍य प्रदेश सरकार पहले ही कोरोना से मृत व्‍यक्ति को एक लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा कर चुकी है। इस तरह केंद्र और राज्‍य सरकार मिलकर मध्‍य प्रदेश में कोरोना से मृत हर व्‍यक्ति के परिजन को कम से कम 5 लाख रुपये मुआवजा देना सुनिश्चित करे।


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Kashish Trivedi

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