हाईकोर्ट का आदेश- हड़ताल खत्म करें पटवारी, जल्द मांगों पर विचार करें मप्र सरकार

जबलपुर हाईकोर्ट

जबलपुर, संदीप कुमार। जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) में दायर प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल के ख़िलाफ़ याचिका पर आज सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इसे अवैध घोषित करते हुए पटवारियों को तत्काल काम पर लौटने का आदेश दिया। वही राज्य सरकार को भी हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि पटवारियों की माँगो पर विचार करें। हाईकोर्ट ने कहा कि पटवारियों से मीटिंग कर जायज़ मांगों को पूरा करने पर विचार किया जाए। पटवारियों (MP Patwari) की समस्याओं का 60 दिन के भीतर सरकार निराकरण करें।

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दरअसल, यह याचिका मनोज कुशवाहा सहित किसानों ने लगाई है, जिसमें पटवारियों की हड़ताल (Patwari Strike) को चुनौती दी गई थी। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बीते 10 अगस्त से प्रदेश भर के पटवारियों ने काम बंद हड़ताल कर रखी है, जिसके चलते सरकारी कामकाज के साथ राजस्व का काम बुरी तरह से प्रभावित हो गया है, वही लोग भी परेशान हो रहे है।इधर मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए निर्देश दिए कि प्रदेश भर के सभी पटवारी तुंरत काम पर वापस लौटे। साथ ही हाईकोर्ट ने पटवारियों की हड़ताल को अवैध घोषित करार किया है।


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Pooja Khodani

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