खंडवा: बिना अनुमति शहर में नहीं हो सकेगा धरना, प्रदर्शन, लागू हुई धारा 144

खंडवा। सुशील विधानि।

खण्डवा जिला दण्डाधिकारी तन्वी सुन्द्रियाल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेष जारी कर जिले में बिना अनुमति के धरना, प्रदर्षन व जुलूस कार्यक्रमों के आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही सार्वजनिक भवनों , खम्बों एवं सड़कों के आसपास झण्डे, बेनर , पोस्टर्स लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध कर दिया हैं,तथा इसके आदेश के पालन हेतु अधिकारीयों व कर्मचारियों को जिम्मेदारी तक सौंप दी गई हैं।


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