प्रमोशन मे आरक्षण….जानिये क्या है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

भोपाल।

SLP (C) no 23701/2019 जो उत्तराखंड राज्य में पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में थी, पर मान सर्वोच्च न्यायालय की युगल पीठ (जस्टिस एल नागेश्वर राव तथा जस्टिस हेमंत गुप्ता) ने दिनांक 7.02.2020 को पारित अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि अनु जाति/ जनजाति वर्ग के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए नियुक्ति में आरक्षण/ पदोन्नति में आरक्षण के लिए किसी राज्य सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता। संविधान की धारा 16 और 16(4a) आरक्षण का मौलिक अधिकार नहीं देती बल्कि वह किसी भी राज्य को इसके लिए प्रावधान करने के लिए सक्षमता देती है। अर्थात यह किसी राज्य सरकार पर निर्भर है कि वह ऐसा करना चाहती है या नहीं। इसके लिए संवैधानिक रूप से नियम बनाने हेतु वह बाध्य नहीं है।


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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