महू में 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर जान लेने वाले आरोपी को फाँसी की सजा

महू/इंदौर।

दिनांक 24 फरवरी 2020 को माननीय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश वर्षा शर्मा द्वारा थाना महू के अपराध क्रमांक 485 वर्ष 2019 में आरोपी अंकित पिता कमल सिंह विजयवर्गीय को धारा 302 धारा 376 एबी धारा 363 धारा 366 आईपीसी 5 एवं 6 पॉक्सो एक्ट में मृत्युदंड से दंडित किया है।महू में यह पहला मामला है जिसमे न्यायालय ने कुछ माह में ही गम्भीर मामले के आरोपी को मृत्यु दंड से दंडित किया है।


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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