आंशिक संशोधनों के साथ ग्वालियर में टोटल लॉक डाउन दो दिन बढ़ाया

ग्वालियर। 14 अप्रैल तक जारी लॉक डाउन और ग्वालियर जिले में पिछले चार दिन से जारी टोटल लॉक डाउन के बीच जिला प्रशासन ने आंशिक संशोधन के आदेश जारी किये हैं। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देश पर अपर जिला दंडाधिकारी किशोर कान्याल ने आदेश जारी करते हैं बताया कि जिले में धारा 144 लागू है और एक अप्रैल से जारी टोटल लॉक डाउन की अवधि को दो दिनों के बढ़ा दिया है|

आदेश के मुताबिक किराने की थोक और खेरीज दुकानें सुबह 8:00 बजे से शाम को 4:00 बजे तक खुली रहेंगी। इसी तरह सभी पेट्रोल पंप सुबह 8:00 बजे से शाम को 4:00 बजे तक खुले रहेंगे। दूध की दुका, ब्रेड, टोस्ट व अन्य सामान की दुकान सुबह 6:00 बजे से 9:00 बजे तक खुलेंगी। प्रशासन ने शहर के सभी मेडिकल स्टोर्स, प्राइवेट क्लीनिक को सुबह 8:00 बजे से शाम को 4:00 बजे तक खोलने के निर्देश दिया हैं। लेकिन सब्जी मंडी पूरी तरह से बंद रहेंगी और फल मंडी में भी लॉक डाउन रहेगा। इसके अतिरिक्त टायर की दुकान , पंचर की दुकान सुबह 8:00 बजे से शाम को 4:00 बजे तक खुलेंगी । बैंक में लेनदेन 10:15 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक होगा। रसोई गैस की डिलीवरी निरंतर जारी रहेगी। कलेक्टर के मुताबिक ये आदेश दो दिन पांच और छह अप्रैल के लिए लागू रहेगा। जिला प्रशासन ने शहर के नागरिकों से अपील की है कि वे इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें।


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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