शर्तों के साथ खुलेंगीं शराब और पान की दुकान, जानिए किस जोन में कितनी छूट

भोपाल| कोरोना वायरस (Corona Virus) की रोकथाम के लिए मोदी सरकार (Modi Government) ने देश में लागू लॉकडाउन (Lockdown) को अब दो सप्ताह के लिए बढ़ाकर 17 मई तक लागू कर दिया गया है| देश में तीसरी बार लॉक डाउन की अवधि बढ़ाई गई है। हालांकि इस बार बढ़ाए गए लॉकडाउन में कई रियायतें भी दी गई है|

सभी क्षेत्रों में, सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों का आवागमन शाम 7 से सुबह 7 बजे के बीच प्रतिबंधित रहेगा| वहीं शराब की दुकानों को लेकर सशर्त अनुमति दी है| हालाँकि इसका फायदा रेड और ऑरेंज जोन (Orange ZOne) को नहीं मिलेगा| न्‍यूज एजेंसी एएनआई ने गृह मंत्रालय के हवाले से बताया कि ग्रीन जोन (Green Zone) में शराब और पान की दुकानें खुलेंगी| शराब की दुकानों और पान की दुकानों को एक दूसरे से न्यूनतम छह फीट की दूरी सुनिश्चित करते हुए ग्रीन जोन में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद न हों|


About Author
न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

न्यूज डेस्क, Mp Breaking News