अशोकनगर: सुबह 11 से 4 बजे तक खुलेंगी यह दुकानें, कलेक्टर ने दी छूट

अशोकनगर।अलीम डायर| कलेक्‍टर डॉ. मंजू शर्मा (Collector Dr. Manju Sharma) द्वारा शासन से प्राप्‍त नवीन निर्देशों के तहत जिले में लॉक डाउन (Lockdown) के दौरान आंशिक छूट दिए जाने संबंधी आदेश जारी किया गया है । जारी आदेश 02 मई 2020 से लागू होगा।

जारी आदेश अनुसार नगरीय क्षेत्र में नेत्र जांच एवं उपकरण,आप्‍टीकल्‍स,नजर के चश्‍मे आदि बनाने एवं बेचने से संबंधित दुकानें, इलेक्ट्रिकल्‍स एवं इलेक्‍ट्रानिक्‍स विक्रय एवं सर्विस सेंटर, हार्डवेयर, प्‍लायवुड, सीमेंट व बिल्डिंग मटेरियल तथा नमकीन,बेकरी,बिस्किट विक्रय से संबंधित दुकानें प्रात: 11 बजे से सायं 04 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी गई है।


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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