स्कूल ट्यूशन फीस: अभिभावकों ने कहा नो स्कूल, नो फीस, कोर्ट ने कहा- सर्व हित में रखें पक्ष

जबलपुर हाईकोर्ट

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश(madhyapradesh) में स्कूल ट्यूशन फीस(school tuition fee) को लेकर अभिभावकों(parents) और स्कूल प्रबंधन के बीच हंगामा मचा हुआ है। जिस मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। हाईकोर्ट(highcourt) की सुनवाई के दौरान दोनों के बीच मध्यस्थता करते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुझाव रखने की बात कही थी। कोर्ट का कहना था कि ऐसा प्रस्ताव रखा जाए। जिससे इस स्कूल शिक्षा से जुड़े सभी हितग्राहियों का हित सुरक्षित रह सकें।हाईकोर्ट में कल इस मामले की सुनवाई है।

दरअसल मंगलवार को हाईकोर्ट में अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन को अपना अपना पक्ष रखना है। जहां एक तरफ स्कूल प्रबंधन का कहना है कि स्कूल शुरू होने के बाद ही अन्य फीस पर निर्णय होगा। फिलहाल स्कूल प्रबंधन ट्यूशन फीस(school tuition fee) की मांग करें। वहीं अभिभावकों का तर्क है कि जब तक स्कूल में कक्षा नहीं शुरु होती तब तक ट्यूशन फीस(no school no fees) नहीं देंगे। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल संचालक फीस में लगातार मनमानी कर रहे हैं। जिस पर हाईकोर्ट कल अपना फैसला सुना सकती है।

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Kashish Trivedi

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