भोपाल: आज से शर्तों के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल व मनोरंजन पार्क, करना होगा इन नियमों का पालन

Kashish Trivedi
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सिनेमा हॉल

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। कंटेनमेंट जोन(Containment Zone) के बाहर के क्षेत्र में कई और गतिविधियों को फिर से खोलने के लिए बुधवार को कलेक्टर अविनाश लवानिया (Collector Avinash lavaniya) ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी किए गए दिशा-निर्देश में कंटेनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल (Cinema Hall), थिएटर (Theater), मल्टीप्लेक्स (Multiplex) को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी।

इसके अलावा खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे स्विमिंग पूल (Swimming Pool) को अनुमति दी गई है। साथ ही 100 से अधिक लोगों के कार्यक्रमों को शर्तों के साथ अनुमति जारी की जाएगी। राजनीतिक कार्यक्रमों (Political Program) के लिए कलेक्टर व एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। साथ ही पूरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी भी करानी होगी।

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