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Fri, Dec 5, 2025

कछुए से घर में धनवर्षा! स्कॉर्पियो से जा रहे 9 लोग गिरफ्तार, पढ़ें क्या है पूरा मामला

Written by:Atul Saxena
बालाघाट वन विभाग टीम ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची-1 में संरक्षित प्रजाति के दो जीवित कछुए बरामद किए हैं।
कछुए से घर में धनवर्षा! स्कॉर्पियो से जा रहे 9 लोग गिरफ्तार, पढ़ें क्या है पूरा मामला

लोग मंगल गृह तक पहुंच रहे हैं, वैज्ञानिक अविष्कारों की ताकत से दुनिया को मुट्ठी में करने की मुहिम चल रही है लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो अंध विश्वास में पड़कर अपने लिए  मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, ऐसे ही नों लोग वन विभाग की पकड़ा में आये हैं जो कछुओं की मदद से अपने घरों में धन वर्षा कराने निकले थे, वन विभाग ने इनके कब्जे से दो कछुए जब्त किये हैं।

कछुए पालना, अवैध रूप से परिवहन करना प्रतिबंधित है, कुछ कछुए तो शेड्यूल वन श्रेणी में आते हैं लेकिन कुछ तस्कर बेख़ौफ़ इसका व्यापार करते हैं, अब इसमें तंत्र क्रिया कर धन वर्षा  कराने का लालच भी जुड़ गया है, बालघाट में ऐसे ही 9 लोग पकड़ में आये हैं जो तंत्र क्रिया के माध्यम से लखपति बनने निकले थे।

बैग में छिपाकर रखे थे दो कछुए 

आपको बता दें वन परिक्षेत्र पश्चिम लांजी की टीम को सूचना मिली थी कि कोसमारा-लांजी मार्ग पर एक संदिग्ध वाहन निकलने वाला है जिसमें प्रतिबंधित वन्यजीव हैं। सूचना के बाद वन विभाग ने तत्काल नाकेबंदी की। इसी दौरान स्कॉर्पियो क्रमांक MP 39 BB 1128 वहां से निकली जब उसे रोककर तलाशी ली गई तो एक बैग में छिपाकर रखे दो जीवित कछुए मिले।

अंधविश्वास की आड़ में तांत्रिक क्रिया की कोशिश 

स्कॉर्पियो में 9 लोग थे वन विभाग की टीम ने सभी को नीचे उतार लिया, पूछताछ में आरोपियों ने कछुओं को ले जाने की जो वजह बताई वो सुनकर वन विभाग के अधिकारी चौंक गए, उन्होंने बताया कि वे इन कछुओं के जरिये तांत्रिक क्रियाएं कर धनवर्षा कराने जा रहे थे।

नौ आरोपी गिरफ्तार

वन विभाग ने  सभी 9 आरोपियों आशीष मंडलेकर, चैनलाल ठाकरे, कोमल बिसेन, राजाराम मेश्राम, विष्णु बिसेन, राजेश बावने, ससेंद्र चंदेल, दीपक चौहान और श्रीराम नागेश्वर को गिरफ्तार कर लिया और वन अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। गिरफ्तार आरोपी लांजी और किरनापुर क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं।

अनुसूची-1 में संरक्षित जीव है कछुए 

उल्लेखनीय है कि कछुए अनुसूची-1 में संरक्षित प्रजाति हैं। ऐसे जीवों का शिकार, परिवहन या खरीद-फरोख्त गंभीर अपराध है, जिसमें कड़ी सजा और आर्थिक दंड का प्रावधान है। वन विभाग ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।