अशोकनगर, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (madhya pradesh) में एक बार फिर से पंचायत सचिवों (Panchayat Secretaries) की लापरवाही सामने आई है। जिसके बाद पंचायत सचिवों को निलंबित (suspend) कर दिया गया है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच समेत चार पूर्व सरपंचों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए गए हैं।
दरअसल मध्य प्रदेश के अशोकनगर (ashoknagar) जिले में स्कूल में बनने वाले अतिरिक्त कक्ष के निर्माण न कराने और उसकी राशि भी जमा न करने के कारण दो पंचायत सचिवों पर गाज गिरी है। ईसागढ़ की ग्राम पंचायत पोरूखेड़ी में तत्कालीन सचिव देवेंद्र सिंह रघुवंशी (devendra singh raghuvanshi) और मुंगावली जनपद की ग्राम पंचायत के तत्कालीन सचिव राम सिंह लोधी (ram singh lodhi) को निलंबित किया गया है।
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निलंबन की कार्रवाई जिला पंचायत सीईओ (District Panchayat CEO) द्वारा की गई है। वहीं पंचायत सीईओ की माने तो 2010-11 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत गांव में अतिरिक्त इसका निर्माण करवाए जाने के लिए राशि स्वीकृत की गई थी। लेकिन अतिरिक्त कक्ष का निर्माण नहीं कराया गया। लगातार कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद भी उसपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया।
जिसके बाद जिला पंचायत सीईओ ने शुक्रवार को दोनों पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी बीएस जाटव ( BS Jatav) ने 4 पूर्व सरपंच शिव सिंह रघुवंशी, कमलेश बाई, सावित्रीबाई और राजकुमारी के खिलाफ वारंट जारी किए गए। इन चारों को वारंट के साथ 5000 का बंधन पत्र पेश करने के लिए कहा गया है।