MP: अवैध कॉलोनी के लिए अब इंजीनियर होंगे जिम्मेदार, निगम कमिश्नर ने दिए सख्त निर्देश

Kashish Trivedi
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नगरीय निकाय चुनाव

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (madya pradesh) में तेजी से बढ़े अवैध कॉलोनी के निर्माण के बाद अब नगर निगम ने सख्ती दिखाई है। दरअसल नगर निगम की बिल्डिंग परमिशन शाखा (Building Permission Branch) में बड़ा बदलाव किया गया है। जिसके मुताबिक अगर नगर निगम सीमा में अवैध कॉलोनी (Illegal colony) का निर्माण किया जाता है। इसके लिए सीधे-सीधे असिस्टेंट इंजीनियर इंजीनियर को जिम्मेदार माना जाएगा।

दरअसल नए आदेश के मुताबिक असिस्टेंट इंजीनियर, सब इंजीनियर कोई कॉलोनी की अनुमति का प्रभारी बना दिया गया है। इसके साथ ही कॉलोनी सेल की जिम्मेदारी अब सीधे तौर पर एई और सब इंजीनियर को सौंपी गई है।

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वहीं निगमायुक्त केवीएस चौधरी कोलसानी ने बताया कि कॉलोनी सेल को खत्म कर दिया गया है। साथ ही सहायक यंत्री के पास ही कॉलेज सेल का प्रभार सौंपा गया है जो पूरे शहर के 19 जोन के जिम्मेदार होंगे। बता दें कि इससे पहले राजधानी के 106 अवैध कॉलोनियों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई नगर निगम की भवन अनुज्ञा शाखा की उपयंत्री और सहायक यंत्री द्वारा किया गया है।

पर कार्रवाई हुई उसमें बरखेड़ा पठानी, सेवनिया गॉड, खजूरी खुर्द, समरधा कलियासोत, लंबाखेड़ा ग्राम गोरा, बैरागढ़ कलाम बिल, खिरिया खुर्द, दौलतपुर, सुहागपुर, सेमरी कला, बैरागढ़ चीचली, बरखेड़ी कला आदि में कार्रवाई की गई है और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है।


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