भोपाल, डेस्क रिपोर्ट
सत्ता(power) में आने के बाद से ही शिवराज सरकार(shivraj government) एक तरफ जहां कमलनाथ(Kamalnath) के बड़े बड़े फैसले पलट रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस(congress) के पूर्व मंत्रियों(Former ministers) से उनके बंगले वापस लेने के लिए भी मुहिम छेड़ी हुई है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री को लगातार बंगला खाली करने के नोटिस(notice) दिए जा रहे हैं। वहीं बंगला खाली नहीं करने पर नोटिस के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को गृह विभाग ने बेदखली का नोटिस जारी किया। जिसके बाद अब शर्मा कोर्ट पहुंच गए थे।जहाँ हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें बड़ी राहत दी गई है।
दरअसल गृह विभाग(Home Ministry) ने कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों को बंगला खाली करने का नोटिस भेजा है। जिसके बाद कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा(P C Sharma) जबलपुर हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे। उन्होंने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि वह कोविड पॉजिटिव है और 9 अगस्त को अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि सरकार जबरन बंगला खाली करवा रही है। जबकि उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है। गुरुवार को जबलपुर हाईकोर्ट(Jabalpur Highcourt) में उनके इस मामले की सुनवाई हुई। जहां उन्हें 15 दिन की राहत मिल गई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा 15 दिन और अपने सरकारी बंगले में रह सकते हैं।
HC ने शिवराज सरकार को दिया आदेश
जबलपुर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पीसी शर्मा को 3 दिन के अंदर सरकार को आवेदन करने की बात कही है। वहीं कोर्ट ने शिवराज सरकार को आदेश दिया है कि 15 दिन में कांग्रेस नेता के आवेदन का निराकरण करें। जबलपुर हाईकोर्ट ने शर्मा को अपने पुराने बंगले B-4 में रहने के लिए 15 दिन की मोहलत दे दी है।
बता दें कि यह पहली बार नहीं है कि पूर्व मंत्रियों से उनके बंगले खाली कराए जाने की बात सामने आई है। इससे पहले पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, विजेंद्र सिंह राठौर, लखन घनघोरिया, कमलेश्वर पटेल, सचिन यादव, सुरेंद्र नागर, उमंग सिंगार, ओमकार सिंह मरकाम, प्रियव्रत सिंह, सुखदेव पांसे को बेदखली का नोटिस जारी किया गया। इससे पहले पूर्व मंत्री तरुण भनोट और मंत्री विजय लक्ष्मी साधौ पर भी कार्रवाई हो चुकी है।