सागर, डेस्क रिपोर्ट। कलेक्टर द्वारा सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कंपनी द्वारा की जा रही आर्थिक अनियमितता की शिकायतों के बाद उसकी सौ एकड़ भूमि सीज़ करने के आदेश जारी किए गए हैं।
सागर न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी को सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कंपनी द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति व पंजीयन के बिना जनता के सार्वजनिक धन को स्वीकार करने व उसे व्यापार में लगाने की शिकायतें मिली थी। प्रकरणों की जांच में पाया गया कि सहारा कंपनी द्वारा जनता से धन संग्रहण का कार्य किया जा रहा है। इसे लेकर कलेक्टर दीपक सिंह एवं जिला दंडाधिकारी सागर द्वारा सहारा की सौ एकड़ भूमि सीज़ करने के आदेश जारी किए गए हैं।
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