बैतूल, वाजिद खान। राजधानी भोपाल (Bhopal) सहित मध्यप्रदेश के कई शहरों में फिर से सक्रिय हुए कोरोना वायरस (Corona Virus) से बचाव के लिए प्रशासन स्तर पर फिर से सख्ती की जा रही है। इसी क्रम में बैतूल जिला प्रशासन (Betul District Administration) ने जिले के लोगों के साथ साथ दुकानदारों से भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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बैतूल में हुई जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में सख्त निर्णय लिए गए. समिति के सदस्यों ने निर्णय लिया कि संक्रमित क्षेत्रों से आने वाले व्यक्ति को नेगेटिव रिपोर्ट दिखने पर ही जिले में एंट्री मिलेगी साथ ही होम कोरेन्टाइन में लापरवाही बरतने पर एफआईआर की जाएगी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए शहर के व्यापारियों की प्रतिष्ठानों पर एसडीएम ने टीम के साथ जाकर अभी समझाइश दी है कि अपने अपने प्रतिष्ठानों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
एसडीएम के दुकानदारों से कहा कि दुकान में आने वाले ग्राहकों को मास्क के बिना दुकान से कोई भी सामान न बेचा जाए और न ही दुकान में प्रवेश करने दिया जाए। दुकानों के बाहर रस्सियों का उपयोग कर डिस्टेन्स बनाया जाए। इन सब नियमों का पालन नहीं करने पर दुकान को पहली बार में एक दिन के लिए सील किया जाएगा और बाद में लापरवाही पाए जाने पर 5 दिन के लिए दुकान पर शटर डाउन की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की टीम ने बिना मास्क पाए जाने पर चालानी कार्रवाई भी की, जिसमें लोगों को चालान काटकर मास्क दिया गया और समझाइश दी गई कि घर से निकलते समय मास्क का उपयोग जरूर करें अन्यथा अगली बार सख्त कार्रवाई की जाएगी।