ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियम में हुआ बड़ा बदलाव, ऐसे करना होगा आवेदन

Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। देश के कुछ राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सेवाएं और नियम बदल गए हैं। जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार (bihar), उत्तराखंड, झारखंड (jharkhand) और मध्य प्रदेश (madhya pradesh) जैसे राज्य शामिल है। इसके बाद अब से ड्राइविंग लाइसेंस (driving licence) बनवाने के लिए नए नियम के अनुरूप ही आवेदन करना होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश के हर जिले में ड्राइविंग सेंटर (driving center) खोले जाएंगे। बताया जा रहा है कि सड़क दुर्घटनाओं को लेकर यह कदम उठाए गए हैं।

दरअसल उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में लर्निंग लाइसेंस (learning licence) और गाड़ियों के पंजीयन (registration) के नए नियम लागू कर दिए गए हैं। जहां सिर्फ ऑनलाइन आवेदन (onlline form) स्वीकार किए जा रहे हैं। इसके लिए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के निर्देश पर पिछले साल इन राज्यों के परिवहन विभाग को निर्देश जारी किया गया था।

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वही लाइसेंस संबंधी सेवाओं के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद फॉर्म भरते समय डीएल नंबर के साथ पर्सनल जानकारियां मांगी जाएगी। फॉर्म में पर्सनल जानकारियां के बाद ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी जरूरी कागजात को वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। जिसके बाद आरटीओ ऑफिस में बायोमेट्रिक डिटेल्स की जांच के बाद लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाएगा।

इसके साथ ही नई व्यवस्था के तहत स्लॉट बुक करते लर्निंग लाइसेंस के लिए पैसे जमा किया जाने लगा है। जिसके बाद आवेदक जांच परीक्षा के लिए तारीख भी अपनी सुविधा के अनुसार बुक करवा सकते हैं। इसके बाद विद्यार्थी आरटी ऑफिस के ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होंगे। जिसके लिए 10 मिनट में ट्रैफिक नियम के 10 सवाल पूछे जाएंगे। वही 10 में से छह सवालों के जवाब आवेदक को देने होंगे।


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