भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में उपचुनाव (MP By-Election) को लेकर बड़ी खबर है। दरअसल मध्य प्रदेश के 3 विधानसभा (assembly) और एक लोकसभा सीट (loksabha seat) पर उपचुनाव (By-Election) का रास्ता साफ हो गया है। उपचुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को जबलपुर हाईकोर्ट (High Court) ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अब मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव पर अंतिम निर्णय चुनाव आयोग का होगा।
दरअसल मध्य प्रदेश में उपचुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव संबंधित सभी मामले पर फैसला लेने का अधिकार एकमात्र राज्य निर्वाचन आयोग(state election commission) का है। इस मामले में हाईकोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के मुताबिक चुनाव आयोग को संवैधानिक अधिकार है। इसलिए चुनाव कब और कैसे करवाना है। इस मामले में अंतिम निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग को ही लेना है।
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वहीं सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग की तरफ से कहा गया कि MP में 3 विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। जिसके लिए गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। वहीं चुनाव आयोग द्वारा तैयारी कर ली गई है। तीसरी लहर की आशंका खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश में चुनाव आयोजित करवाए जाएंगे।
इससे पहले इस मामले पर हुई कई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अब फैसला राज्य निर्वाचन आयोग पर छोड़ दिया है। हाई कोर्ट का कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्थाएं और चुनाव के मामले में सारे फैसले का अधिकार चुनाव आयोग को हैं। इस मामले में अब हाईकोर्ट की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। दरअसल नागरिक उपभोक्ता मंच ने हाई कोर्ट से अपील की थी कि जब तक कोरोना की तीसरी लहर की आशंका खत्म नही होती। तब तक प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव (urban body elections) नही करवाए जाए।