MP High Court : अब विवाहित बेटियां भी होंगी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार

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जबलपुर, संदीप कुमार। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने विवाहित बेटियों के लिए एक अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनते हुए कहा कि विवाहित बेटी भी अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate appointment) पाने की पूरी हकदार है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि यदि दिवंगत शासकीय कर्मी के आश्रितों में बेरोजगार बेटा न हो तो बेरोजगार बेटी भी आवेदन कर सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह शादीशुदा है या कुंवारी।

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Harpreet Kaur