भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। प्रदेश विधानसभा बजट सत्र (Assembly Budget Session) का छठा दिन है। आज प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (narottam mishra) सदन में धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयक (Religious Freedom Bill) प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा कई अन्य विधेयक आज विधानसभा में पेश किए जाएंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद (love jihad) को रोकने के लिए धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयक को अध्यादेश के माध्यम से कानून बनाकर लागू किया गया था। कानून बनने के साथ ही इसमें अब तक 23 मामले दर्ज किए जा चुके हैं।
इस विधेयक के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि महिला, नाबालिक, अनुसूचित जाति-जनजाति का धर्मांतरण करवाने पर कम से कम 2 और अधिकतम 10 साल की सजा और 50, 000 का दंड लगाया जा सकेगा। इसके अलावा इस मामले में माता-पिता, भाई-बहन को पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवानी होगी। अभिभावक भी अब प्रकरण दर्ज करा सकेंगे।
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वही पीड़ित महिला और उसके जन्मे बच्चे का भरण पोषण का अधिकार पिता का होगा और बच्चे के पिता की संपत्ति में उसे उत्तराधिकारी भी बनाया जाएगा। वही एफआईआर (FIR) दर्ज होने के बाद उप निरीक्षक पद से नीचे का अधिकारी इस मामले की जांच नहीं कर सकेगा। शादी के लिए शिक्षा से धर्मांतरण करने और करवाने वाले को 3 महीने पहले कलेक्टर को इसकी सूचना देनी होगी।
आज इस विधेयक को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे। निजी विश्वविद्यालय संशोधन, डॉक्टर बी आर अंबेडकर पंडित, एसएन शुक्ला और भोज मुक्त विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके अलावा छतरपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण ना होने के मुद्दे को भी विधानसभा में उठाया जाएगा। बता दे कि कल विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (jagdish devda) कल प्रदेश का बजट पेश करेंगे। इससे संबंधित चर्चा आज विधानसभा में की जा सकती है।